नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर बड़ा प्रहार : 3 आरोपियों को 9 वर्ष सश्रम कारावास, विशेष न्यायालय का कठोर फैसला
धमतरी | 25 फरवरी 2026
धमतरी जिले में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की प्रभावी कार्रवाई का बड़ा परिणाम सामने आया है। थाना कुरूद पुलिस द्वारा दर्ज एनडीपीएस एवं आर्म्स एक्ट के प्रकरण में विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है।
माननीय विशेष न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 05/2025 में निर्णय देते हुए स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 (b) के तहत तीनों आरोपियों को 09 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त 05 माह का कारावास भुगतना होगा।
आर्म्स एक्ट में भी मिली सजा
न्यायालय द्वारा आयुध अधिनियम के तहत भी आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई गई —
- टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू – 03 वर्ष सश्रम कारावास व 2,000 रुपये अर्थदंड
- जयप्रकाश साहू उर्फ गोलू – 02 वर्ष सश्रम कारावास व 1,000 रुपये अर्थदंड
- गुलशन साहू – 02 वर्ष सश्रम कारावास व 1,000 रुपये अर्थदंड
ऐसे हुई थी कार्रवाई
थाना कुरूद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर नया कृषि उपज मंडी के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को होंडा सिटी कार क्रमांक CG 04 AH 6401 सहित गिरफ्तार किया गया था।
तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से —
- 288 नग नशीली कैप्सूल (Spasmo Proxyvon Plus)
- 01 देशी कट्टा एवं 05 कारतूस
- 02 चाकू
- 03 मोबाइल फोन
- नगद राशि
- होंडा सिटी कार
सहित कुल 2,65,316 रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की थी।
इस संबंध में थाना कुरूद में अपराध क्रमांक 44/25 के तहत एनडीपीएस एक्ट एवं आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
उत्कृष्ट विवेचना पर विवेचक सम्मानित
प्रकरण की मजबूत एवं प्रभावी विवेचना के कारण आरोपियों को कठोर दंड सुनिश्चित हुआ। उत्कृष्ट विवेचना के लिए विवेचक उप निरीक्षक ईश्वर साकार को पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार द्वारा नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
धमतरी पुलिस ने कहा है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।


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