उप निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण, धमतरी जिले में आदर्श आचरण संहिता समाप्त
धमतरी, 4 जून 2026। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम एवं उप निर्वाचन 2026 की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही धमतरी जिले के संबंधित ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में लागू आदर्श आचरण संहिता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 4 जून 2026 को निर्वाचन परिणामों की घोषणा के बाद लिया गया।
जानकारी के अनुसार जिले के चारों विकासखंडों के उन ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में, जहां उप निर्वाचन कराया गया था, वहां 8 मई 2026 से आदर्श आचरण संहिता लागू की गई थी। निर्वाचन अवधि के दौरान आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी गतिविधियों का संचालन किया गया तथा आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया गया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कार्यालय, धमतरी द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 144/स्था.निर्वा./उप निर्वा./पंचा.निर्वा./23-आ.आ.सं./2026, दिनांक 08 मई 2026 के तहत लागू आदर्श आचरण संहिता को अब प्रभावशून्य घोषित कर दिया गया है।
आदर्श आचरण संहिता समाप्त होने के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में विकास कार्यों, प्रशासनिक गतिविधियों तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर लगे निर्वाचन संबंधी प्रतिबंध भी समाप्त हो गए हैं। जिला प्रशासन ने इस संबंध में सभी विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
अब प्रभावित क्षेत्रों में लंबित विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को पुनः गति मिलने की उम्मीद है।


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