महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम
उत्तर बस्तर कांकेर, 21 जनवरी 2026/जिलें में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत सभी शासकीय कार्यालयों एवं निजी कार्यालयों में जाकर महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में जनजागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया गया एवं ऐसे सभी कार्यालय जहॉ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है वहॉ आंतरिक समिति का गठन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत आंतरिक समिति या SHe-Box पोर्टल https;shebox.wcd. gov.in पर किया जा सकता है।

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